वसीयतनामा(will),इच्छापत्र।
दोस्तों, आज हम वसीयत के विषय मे चर्चा करेंगे कि वसीयत क्या है ,ये कैसे ओर क्यो बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है ओर कानून में इसकी क्या वैधानिकता है आदि । वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें संपत्ति के मालिक के मृत्यु के बाद उनके कारोबार और संपत्ति को उसके वारिसों में बांटी जाती है। संपत्ति रखने वाला व्यक्ति अपने life में कभी भी वसीयत में changes कर सकता है। जिसके नाम वसीयत है वह वसीयत कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रापटी और व्यवसाय का उत्तराधिकारी हो जाता है।हम सभी वसियत की अवधारणा से अवगत हैं. लेकिन हम वसियत तैयार करने की परेशानियों के चलते सोचते हैं कि एक वसियत तैयार करने की आवश्यकता उन लोगो को है जिनके पास अधिक धन और संपत्ति है। यह भी एक धारणा है कि आपको बीमारी या बूढ़े होने पर केवल एक वसियत लिखने की ज़रूरत है, क्यूँ कि लोग केवल बीमारी या बुढ़ापे की वजह से ही मरते हैं। वसियत तैयार करने के लिए कोई सही या गलत उम्र नहीं है।जो व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का हो और वयस्क हो यानी उसकी आयु 18 साल से अधिक की हो, वह वसीयत स्वयं बना सकता है।वसीय...